आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज
बीकानेर |अपर सत्रन्यायाधीश सं तीन तनवीर चौधरी की अदालत ने राजकार्य में बाधा डालकर सरकारी वाहनों को नुकसान पहुंचाने के आरोपी छत्तरगढ़ के बुधराम जाट कमाल शाह का अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है। प्रकरण परिवादी थानाधिकारी ईश्वर प्रसाद ने 20 फरवरी 12 को छत्तरगढ़ थाना में रिपोर्ट किया था।