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बीमा कंपनी को ब्याज सहित राशि लौटाने का आदेश
बीमा कंपनी को ब्याज सहित राशि लौटाने का आदेश
बीकानेर | जिलाउपभोक्ता संरक्षण न्यायालय ने परिवादी सुरेंद्र प्रकाश गुप्ता कुसुम गुप्ता के परिवाद को स्वीकार कर प्रतिपक्षी कोटक महिंद्रा ओल्ड म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस को परिवादीगण को बकाया राशि 37 हजार 998 रुपए का भुगतान करने के आदेश दिए हैं। परिवादी के वकील पी आर सोनी ने बताया कि न्यायाधीश अमर चंद सिंघल जूरी सदस्य पुखराज जोशी, इंदू सोलंकी ने नौ प्रतिशत ब्याज सहित भुगतान करने के आदेश दिए हैं।