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दरख्वास्त के बारे में जाब्ता संबंधी प्रावधान

7 वर्ष पहले
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इस एक्ट की दफा-25 में, \\\"दरख्वास्त के बारे में जाब्ता\\\' संबंधी प्रावधान शामिल किए गए थे। जिनका ब्यौरा आगे दिया जा रहा है। दफा-25 (1): अगर दफा 23 की रु से दरख्वास्त पेश होने पर ऐसी शहादत लेने के बाद और ऐसी तहकीकात करने के बाद अगर कोई शहादत ली जाय या कोई तहकीकात की जाए। जो अदालत डिस्ट्रिक्ट जज जरूरी समझे अदालत की यह राय हो कि जिस धर्मादे के मुताल्लिक दरख्वास्त है वह एक ऐसा धर्मादा है कि जिस पर एक्ट लागू होता है अगर दरख्वास्त करने वाला उसमें कोई सरोकार रखता है तो वह ऐसी दरख्वास्त की समाअत के वास्ते एक तारीख मुकर्रर कर देगी और दरख्वास्त मजकूर की एक नकल मय नोटिस तारीख मुकर्ररा के ट्रस्टी के नाम से और किसी ऐसे दूसरे शख्स के नाम से भी, जिसको उसकी राय में दरख्वास्त की इत्तला देनी चाहिए,जारी करावेगी।

(2) ट्रस्टी और किसी ऐसे दूसरे शख्स को, जो इत्तला पाने की वजह से हाजिर हुआ हो, अख्तियार होगा, और अदालत डिस्ट्रिक्ट जज का हुक्म हो तो लाजिम होगा, कि समाअत अव्वल के वक्त या ऐसी मियाद के अंदर जिसकी अदालत डिस्ट्रिक्ट जज इजाजत दे, एक बयान तहरीरी अपनी सफाई की निस्बत दाखिल करे जिस पर दस्तखत और इबारत तस्दीक उसी तरीके से दर्ज होनी चाहिए कि जो मजमूआ जाब्ता दीवानी, रियासत बीकानेर, सन् 1920 ई. में मुकर्रर किया गया है। (3) अगर कोई राज्य दरख्वास्त की समाअत के वक्त हाजिर होकर या तो धर्मादे के होने से इनकार करे या यह कहे कि उक्त धर्मादा एक ऐसा धर्मादा है कि जिस पर यह एक्ट लागू नहीं है। (लगातार)