चोरी के आरोपी को एक साल की सजा
जोधपुरडिस्कॉम के भंडार में घुसकर चोरी करने के आरोपी नेमीचंद हरिजन को अदालत ने दोषी मानते हुए एक साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या एक रेणु सिंघला की अदालत ने आरोपी को एक हजार रुपए अर्थदंड से भी दंडित किया है।
आरोपी द्वारा अर्थदंड की राशि अदालत में जमा नहीं करवाने पर उसे अतिरिक्त कारावास भुगताना होगा। प्रकरण के अनुसार अभियुक्त पर आरोप है कि उसने 26 जुलाई, 02 को सुबह पांच बजे जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के भंडार परिसर में छिपकर प्रवेश कर वहां रखे स्टे वायर 292 किग्रा के बंडल की चोरी की। इस आशय का मुकदमा परिवादी सहायक भंडार नियंत्रक आनंद कुमार ने 26 जुलाई, 02 को सदर पुलिस थाने में दर्ज करवाया। अभियोजन पक्ष की तरफ से पांच गवाहों के बयान अदालत में करवाए गए।