अवैध हथियार लेकर घूमने के आरोपी को सजा
बीकानेर | अवैधहथियार लेकर घूमने के आरोपी जस्सूसर गेट निवासी कैलाश खत्री को दोषी मानते हुए अदालत ने एक साल की सजा सुनाई है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या तीन प्रमोद बंसल की अदालत ने आरोपी को एक हजार रुपए अर्थदंड से भी दंडित किया है। आरोपी द्वारा अर्थदंड की राशि अदालत में जमा नहीं करवाने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगताना होगा। अभियोजन पक्ष की तरफ से अदालत में पांच गवाहों के बयान करवाए गए।