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बिक्री कर विभाग में एमनेस्टी स्कीम लागू

6 वर्ष पहले
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व्यापारियोंको बड़ी राहत देते हुए वाणिज्यिक कर विभाग में एमनेस्टी स्कीम लागू की गई है। विभाग के आयुक्त वैभव गालरिया ने मंगलवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से इसकी जानकारी देते हुए बकाया वसूली के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं।

योजना का फायदा ऐसे व्यापारियों को मिलेगा, जो पुरानी मांग राशि में से टैक्स तो जमा कराना चाहते हैं लेकिन ब्याज एवं शास्ति जमा करवाने में असुविधा महसूस कर रहे हैं। उपायुक्त शौकत अली खान ने बताया कि 31 मार्च 2011 तक इससे पूर्व सृजित मांग राशि में टैक्स की राशि जमा होने की शर्त पर 75 प्रतिशत शास्ति तथा 80-85 प्रतिशत ब्याज माफ कर दिया जाएगा। यानी मात्र 25 प्रतिशत शास्ति 15 से 20 प्रतिशत ब्याज अदा करने पर शेष समस्त शास्ति और ब्याज माफ हो जाएगा। इसमें वर्ष 2008-09 तक के अधिकांश प्रकरण शामिल हो सकेंगे, जिनमें मांग 31 मार्च 2011 तक सृजित हो रही है।

इसके साथ ही वर्ष 2013 तक विभाग के खिलाफ अपील में जाने वाले व्यापारियों को भी इस योजना का फायदा मिलेगा। खान ने बताया कि 31 मार्च 2015 से पूर्व विभाग में प्रार्थना पत्र एस-1 पेश करने वाले व्यवसायी ही इस योजना का फायदा उठा सकेंगे।