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ऑिफस में धूम्रपान किया तो कार्रवाई

7 वर्ष पहले
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बीकानेर | जिलेके सभी कार्यालयों में सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पादन अधिनियम की अनुपालन सुनिश्चित की जाएगी। जिला कलेक्टर आरती डोगरा ने बताया कि सभी कार्यालयों में धारा चार की पालना करने संबंधी बोर्ड अनिवार्य रूप से चस्पा करवाए जाएंगे जिससे सभी सरकारी एवं निजी कार्यालयों में धूम्रपान को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जा सके। उन्होंने बताया कि उक्त नियमों के उल्लंघन पर दो सौ रुपए तक का जुर्माना किया जाएगा।



कार्यालयाध्यक्षों को इसकी अनुपालना के बाद प्रगति रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी होगी। अनुपालना पाए जाने की स्थिति में कोटपा अधिनियम के तहत कार्यालय प्रभारी पर दो सौ रुपए तक का जुर्माना किया जाएगा।