पूर्व सरपंच के खिलाफ एसीबी करेंगी जांच
बीकानेर | अदालतने खारा के पूर्व सरपंच के विरुद्ध एसीबी को जांच के आदेश दिए हैं। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम बीकानेर की अदालत ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई की। जिसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बीकानेर को जांच के आदेश दिए। परिवादी खारा निवासी उम्मेद सिंह ने एडवोकेट हनुमान सिंह चौधरी के जरिये सात सितंबर, 2014 को इस संबंध में इस्तगासा पेश किया था। जिसमें आरोप लगाया कि पूर्व सरपंच लक्ष्मण सिंह, गंगादेवी, शिवशंकर स्वामी, जानकी देवी, सुनीता, बाबूलाल, रोहित कुमार, मुकेश आदि ने मिलीभगत कर ग्राम पंचायत की आबादी भूमि को पंचायती राज अधिनियम की गलत व्याख्या करते हुए बेशकीमती भूमि पर 200 रुपए में पट्टे जारी कर राजकोष में करीब 30 लाख रुपए की हानि की है। अदालत ने रिकॉर्ड का अवलोकन कर परिवादी के वकील की बहस सुनने के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए एसीबी को प्राथमिक जांच करते हुए एफआईआर दर्ज कर रिपोर्ट अदालत में पेश करने के आदेश दिए हैँ।