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रिश्वत के आरोपी पटवारी को कारावास

7 वर्ष पहले
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बीकानेर. अदालत ने नामांतरण दर्ज करने के बदले रिश्वत लेने के आरोप में पूगल के तत्कालीन राजस्व पटवारी को दोषी मानते हुए एक साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

भ्रष्टाचार निवारण न्यायालय के एन.पी.भंडारी की अदालत ने शनिवार को मामले की सुनवाई की। जिसमें तत्कालीन राजस्व पटवारी ऋषिपाल सिंह सैनी को एक साल के कारावास सहित एक हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया है। परिवादी शंकर दान ने नौ जुलाई, 08 को एसीबी बीकानेर में इस संबंध में रिपोर्ट की। जिसमें बताया कि उसने पूगल गांव की रोही चक 12 में कृषि भूमि अपनी प|ी के नाम क्रय की थी। भूमि का इंतकाल दर्ज करने के लिए आरोपी पटवारी से संपर्क किया तो उसने बदले में 700 रुपए की रिश्वत मांगी। ब्यूरो द्वारा सत्यापन सही पाए जाने पर दस जुलाई, 08 को ट्रेप का आयोजन कर पांच सौ रुपए रिश्वत लेते आरोपी पटवारी को गिरफ्तार किया गया। अदालत में अभियोजन पक्ष की तरफ से 12 गवाहों के बयान करवाए गए। राज्य की ओर से पैरवी परमेश्वर लाल बेरवाल ने की। आरोपी की ओर से अर्थदंड की राशि अदालत में जमा नहीं करवाने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।