पांच आरोपियों की जमानत खारिज
बीकानेर | जिलाएवं सत्र न्यायाधीश हरिकुमार गोदारा की अदालत ने तीन अलग अलग मामलों में पांच आरोपियों के जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिए हैं। प्रथम मामले में 70 वर्षीय वृद्ध के साथ मारपीट कर लाठियों से दोनों टांगे तोड़ने के आरोपी उदाणा लूणकरणसर निवासी हंसराज बिश्नोई का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। इस आशय का मुकदमा परिवादी आहत शंकरलाल ने 30 अगस्त 2014 को जरिये पर्चा बयान थाना लूणकरणसर में दर्ज करवाया।
दूसरे मामले में एटीएम तोड़ने का प्रयास करने एवं वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरा तोड़ने के आरोपी फरीदकोट पंजाब निवासी राजूसिंह एवं करमजीतसिंह का जमानत का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। अभियुक्तों पर आरोप है कि उन्होंने 30 अगस्त 2014 की रात्रि को लूणकरणसर में स्थित पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम को तोड़ने का प्रयास किया एवं राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। इस आशय का मुकदमा परिवादी शिशुपाल सिंह ने थाना लूणकरणसर में 31 अगस्त को दर्ज करवाया था। तीसरे मामले में बड़ी मात्रा में अवैध शराब का परिवहन करने के आरोपी तरणताल पंजाब निवासी परमजीतसिंह एवं गुरुलाल का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। इस आशय का मुकदमा 29 जुलाई 2014 को थाना बीछवाल में दर्ज हुआ।