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सेना भर्ती परीक्षा के पेपर लीक प्रकरण में आरोपियों की जमानत खारिज

7 वर्ष पहले
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अपरसत्र न्यायाधीश संख्या एक ओमी पुरोहित ने सेना भर्ती में पेपर लीक करने के आरोपी आगरा निवासी सुरेंद्र शर्मा, अजमेर निवासी पुरविंद्र सिंह, मेरठ निवासी तेजवीरसिंह यादव एवं जोधपुर निवासी अभिलाख सिंह तारूलाल मेघवाल का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है।

प्रकरण के अनुसार परिवादी संपत सिंह राजपूत ने 30 अगस्त 2014 को थाना पुलिस कोटगेट में रिपोर्ट दी की मै आर्मी भर्ती की तैयारी कर रहा हूं। गत तीन अगस्त को फिजीकल परीक्षा भी पास कर ली। 31 अगस्त 2014 को अर्जुनसिंह नाम के एक व्यक्ति ने उससे संपर्क किया और उसने मुझे जयपुर बुलाकर कहा कि डेढ़ लाख रुपए लूंगा और सेना भर्ती का पेपर पढ़वा दूंगा। तुम्हारे मूल कागजात मैं रखूंगा। रुपए सलेक्शन के बाद लूंगा। आज अर्जुनसिंह बीकानेर आया हुआ है। उसने मेले दस्तावेज ले लिए है, शाम को पेपर पढ़ाने का कहा है। अर्जुनसिंह के साथ सात आठ आदमी है। जो सभी पेपर लिए हुए हैं जो अवैध रूप से पैसे लेकर सलेक्शन करवाते हैं। इस इतला पर तफ्तीश के दौरान अभियुक्तों को नाकाबंदी करके करणी सिंह स्टेडियम के मुख्य द्वार के पास तीन वाहनों में बैठे हुए थे चेक करने पर रुपए एवं 23 सेट पेपरों एवं 31,200 रुपए बरामद किए। इसी मामले में तीन अन्य आरोपी गाजियाबाद निवासी प्रमोद कुमार जाट, मेरठ निवासी विकास कुमार जाटव, आगरा निवासी महेशचंद्र की जमानत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने खारिज कर दी।