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पे माइनस पेंशन में भी मिलेगा अब डीए का लाभ
बीकानेर | राज्यकर्मचारियों को पे माइनस पेंशन में भी डीए का लाभ दिया जाएगा। वित्त विभाग ने संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। राजकीय सेवा से रिटायर हाेने के बाद सरकार कुछ विशिष्ट अधिकारियों को पे माइनस पेंशन के नियम 151 और 152 के तहत पुनर्नियुक्ति देती है। ऐसे कार्मिकों को पहले केवल पेंशन में ही डीए का लाभ मिलता था लेकिन अब पेंशन के साथ नेट पे में भी डीए का लाभ मिलने लगेगा। अधिकारियों को हाउस रेंट, टेलीफोन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल आदि सुविधाएं वित्त विभाग की अनुमति पर देय होंगी। दरअसल वित्तीय लाभ नहीं होने के कारण उच्च पदों पर अधिकारी रिटायर होने के बाद वापस सेवा में आने के इच्छुक नहीं थे। इससे सरकार को योग्य अफसरों की सेवाएं नहीं मिली रही थीं। सरकार के इस फैसले से योग्य अफसरों का वापस काम के प्रति रुझान बनेगा।