बीकानेर | वरिष्ठ अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा-2013 में चयनित नवनियुक्ति वरिष्ठ अध्यापक तथा तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी में पदोन्नति हुए कार्मिकों को 24 फरवरी तक नवपदस्थापित स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना होगा।
निर्धारित समय में कार्य ग्रहण नहीं करने वाले कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सुवालाल ने इस आशय के आदेश गुरुवार को समस्त उपनिदेशक माध्यमिक को जारी किए है। संबंधित संस्था प्रधान को पदोन्नत कार्मिकों को नवपदस्थापित स्थान के लिए 14 फरवरी तक आवश्यक रूप से कार्यमुक्त करना होगा। वहीं पदोन्नत कार्मिक को 24 फरवरी तक नवपदस्थापित स्थान पर कार्य ग्रहण करना आवश्यक होगा। कार्यग्रहण नहीं करने वाले कार्मिकों की सूचना उपनिदेशक माध्यमिक डीईओ से प्राप्त कर पदोन्नति आदेश निरस्त करने एवं पदोन्नति परित्याग की कार्रवाई करेंगे।
वहीं पंचायती राज चुनाव-2015 की आचार संहिता प्रभावी होने के कारण कार्यभार ग्रहण नहीं करने वाले नवनियुक्त सभी विषयों के अध्यापकों को कार्यभार ग्रहण करने के आदेश दिए गए है। 24 फरवरी तक कार्यभार ग्रहण नहीं करने वाले वरिष्ठ अध्यापकों की नियुक्ति निरस्त करने के लिए उपनिदेशकों को सूची निदेशालय भेजने के निर्देश दिए गए है।