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चेक अनादरित मामले में आरोपी पर जुर्माने सहित सजा

6 वर्ष पहले
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बीकानेर | विशिष्टन्यायिक मजिस्ट्रेट एन आई एक्ट प्रकरण संख्या एक के पीठासीन अधिकारी विक्रम सांखला ने चैक अनादरण के एक मामले में आरोपी राजकिरण उम्मट को दोषी मानते हुए एक वर्ष के कारावास सहित ढाई लाख रूपये अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी द्वारा अर्थदंड की राशि अदालत में जमा नहीं करवाने पर उसे दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। प्रकरण के अनुसार आरोपी ने परिवादी ओमप्रकाश गौड से अपनी घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति वर्ष 2008 में दो लाख रूपये कुछ समय के लिए उधार लिए थे। परिवादी द्वारा आरोपी को बार-बार तकादा करने पर आरोपी ने दो लाख रूपये का चैक दे दिया। आरोपी द्वारा जारी चैक को आरोपी के बैंक ने आरोपी के खाते में पर्याप्त रकम जमा नहीं होने के कारण चैक को अनादरित कर लौटा दिया।

परिवादी ने आरोपी को कानूनी नोटिस देकर अदालत में परिवाद प्रस्तुत किया।