पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

डाउनलोड करें
  • Hindi News
  • दलित के साथ मारपीट के आरोपी को एक वर्ष की सजा

दलित के साथ मारपीट के आरोपी को एक वर्ष की सजा

6 वर्ष पहले
  • कॉपी लिंक
बीकानेर | एससी-एसटीमामलों की विशेष अदालत के न्यायाधीश हरि कुमार गोदारा ने दुकान के अागे बस खड़ी करने की बात को लेकर परिवादी दुकानदार को जाति सूचक गालियां निकालकर ,मारपीट करने के आरोपी बीदासर चुरू निवासी मंगलचंद गुर्जर को दोषी मानते हुए। एक वर्ष के कारावास सहित पांच सौ रूपए अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी द्वारा अर्थदंड की राशि अदालत में जमा नहीं करवाने पर उसे एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। प्रकरण के अनुसार परिवादी ललित कुमार मेघवाल ने एक जून 2007 को थाना पुलिस श्रीडूंगरगढ़ में रिपोर्ट इस आशय की दी कि वह शाम डूंगरगढ़ में स्थित घूमचक्कर पर स्थित अपनी दुकान में बैठा था। अभी उसके दुकान के आगे एक बस आकर रूकी और उसने बस ड्राइवर को कहा कि बस थोड़ी आगे खड़ी कर दे। करीब आधे घंटे तक बस को नहीं हटाने पर वापिस आरोपी के ड्राइवर के पास जाकर कहा कि मेरी ग्राहकी प्रभावित हो रही है। आप बस को आगे खड़ी कर दें। उसे आरोपी ड्राइवर नाराज हो गया और उसने परिवादी को जातिसूचक गालियां निकालकर मारपीट की।

अभियोजन पक्ष की तरफ से छह गवाहों के बयान अदालत में करवाएं गए।