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जमीन हड़पने के मामले में आरोपी को सजा

6 वर्ष पहले
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बीकानेर | अपरमुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नंबर दो मधु हिसारिया ने आपराधिक षडयंत्र से कूट रचित दस्तावेज तैयार कर परिवादी की जमीन हड़पने के एक मामले में परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 190 दंड प्रक्रिया संहिता को स्वीकार कर आरोपी गुड्डी कंवर उसके पति हरदयाल सिंह के विरुद्ध प्रसंज्ञान लेकर गिरफ्तारी वारंट से तलब करने का आदेश दिया है। प्रकरण के अनुसार परिवादी विद्या देवी ने एक इस्तगासा आरोपी सहित अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप लगाते हुए पेश किया की सभी अभियुक्तों ने एक राय होकर हमारी बेशकीमती देशनोक में स्थित कृषि भूमि को हड़पने की नीयत से झूठे फर्जी हस्ताक्षर अंगूठों से कूट रचना कर मुख्तयारनामा तैयार करवाया और उसके आधार पर कृषि भूमि को गुड्डी कंवर को बेच दिया। पुलिस ने अनुसंधान के बाद दोनों आरोपियों को मुल्जिम नहीं माना शेष अभियुक्तों के विरुद्ध अदालत में चालान पेश कर दिया

जिससे व्यथित होकर परिवादी ने आरोपियों को मुल्जिम बनाने के लिए अदालत में प्रार्थना पत्र पेश किया।