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चोरी के आरोपियों को सजा

6 वर्ष पहले
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बीकानेर | अपरमुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या तीन प्रमोद बंसल की अदालत में रात्रि के समय स्कूल के ताले तोड़कर नकदी चुराने के आरोपी सागर निवासी नारायण उर्फ राजा कुम्हार को दोषी मानते हुए दो वर्ष के कारावास सहित चार हजार रुपए से दंडित किया है। आरोपी द्वारा अर्थदंड की राशि अदालत में जमा नहीं करवाने पर उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। प्रकरण के अनुसार परिवादी विनोद व्यास ने 15 फरवरी 13 को थाना पुलिस व्यास कॉलोनी रिपोर्ट की कि उसके श्रीनाथ पब्लिक स्कूल नापासर रोड रिड़मलसर पुरोहितान में है। दिनांक 15 को जब हम स्कूल पहुंचे तो देखा कि स्कूल के मुख्य दरवाजे का ताला टूटा हुआ था और स्कूल में सामान बिखरा हुआ था। ऑफिस की अलमारी में रखेे 90 हजार रुपए चोरी कर ले गया। पुलिस ने अनुसंधान के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया। इसी अदालत में एक अन्य मामले में रात्रि को मकान का ताला तोड़ने के आरोपी नागौर निवासी जस्सू उर्फ जसाराम ढोली को दोषी मानते हुए तीन माह के कारावास सहित दो सौ रुपए से दंडित किया है। इस आशय का मुकदमा परिवादी कन्हैयालाल ललवाणी ने 17 दिसंबर 99 को थाना गंगाशहर में दर्ज करवाया।