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जयपुर | हाईकोर्टने

5 वर्ष पहले
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जयपुर | हाईकोर्टने कॉलेज लेक्चरर के ट्रांसफर एपीओ मामले में प्रमुख उच्च शिक्षा सचिव, कॉलेज शिक्षा आयुक्त निदेशक सहित पांच अफसरों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने अंतरिम आदेश फिरोज अख्तर की याचिका पर दिया। इसमें कहा कि वह सलूंबर कॉलेज में लेक्चरर नियुक्त हुआ। वहां से उसका ट्रांसफर भरतपुर के गर्ल्स कॉलेज किया। 15 जून 2015 को उसका ट्रांसफर पुन: राजकीय कॉलेज कोटा कर दिया। आदेश को राजस्थान सिविल सर्विसेज अपीलेट ट्रिब्यूनल में चुनौती दी और ट्रिब्यूनल ने 25 जून 2015 को ट्रांसफर पर रोक लगा दी। ल
जयपुर | हाईकोर्टने निलंबन मामले में इंस्पेक्टर र|ा गुप्ता को एडीजी हैड क्वार्टर पर रिपोर्ट करने का निर्देश देते हुए एडीजी को उनकी ड्यूटी पर उपस्थिति दर्ज करने के लिए कहा है। यह अंतरिम आदेश र|ा गुप्ता की उस याचिका पर दिया गया जिसमें 18 अक्टूबर 2012 के आदेश से उन्हें निलंबित कर दिया था। मामले की सुनवाई 12 फरवरी को होगी। याचिका में कहा कि उनका सेवा रिकाॅर्ड आउट स्टैंडिंग रहा है और उन्हें सेवा का उत्तम चिन्ह भी मिल चुका है। ऐसे में उनका निलंबन बिना किसी कारण किया है जो गैरकानूनी मनमाना है। प्रार्थिया को जुलाई 2012 से वेतन नहीं मिल रहा और ही उसे ड्यूटी पर लिया जा रहा है। र|ा गुप्ता के खिलाफ विधानसभा ने 12 अक्टूबर को गिरफ्तारी वारंट जारी कर उन्हें तलब किया था। उनपर आरोप है कि 2010 में जब वे महिला पुलिस थाने में इंचार्ज थीं तो उस दौरान उन्होंने थाने का दौरा करने गई विधानसभा की महिला बाल कल्याण समिति के सदस्यों के साथ अभद्रता की थी।

इंस्पेक्टर र|ा गुप्ता की ड्यूटी पर उपस्थिति दर्ज करें

प्रमुख उच्च शिक्षा सचिव कॉलेज शिक्षा आयुक्त से मांगा जवाब

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