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चेक बाउंस पर एक वर्ष कैद 7.50 लाख का जुर्माना

6 वर्ष पहले
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एसीजेएम बालकृष्ण गौड़ ने चेक अनादरण के मामले में आरोपी मुखराज मीणा को एक वर्ष का कारावास साढ़े सात लाख के जुर्माने से दंडित किया है।

परिवादी पदम सिंह गुर्जर निवासी झींझण ने इस आशय का परिवाद पेश किया था कि डोलिका निवासी मुखराज मीणा ने मकान निर्माण के लिए परिवादी से पांच लाख रुपए उधार लिए थे। अदायगी पेटे मुल्जिम ने विजया बैंक का चेक दिया था। नियत तिथि पर परिवादी ने चेक को बैंक में पेश किया, तो बैंक ने मुखराज के खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने पर अनादरित कर लौटा दिया। न्यायालय ने आदेश दिया कि मुल्जिम मुखराज मीणा के जुर्माना राशि के साढ़े सात लाख रुपए जमा कराने पर सात लाख रुपए परिवादी को दे दिए जाएं, जबकि 50 हजार रुपए राजकोष में जमा कराए जाएं। रकम अदा नहीं करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास और भुगतान होगा। परिवादी की और से रमेश खंडेलवाल ने पैरवी की।