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बकाया जमा करवाने वाले व्यापारियों को मिलेगा एमनेस्टी स्कीम का लाभ
श्रीगंगानगर| राज्यसरकार ने वाणिज्यिक कर विभाग में व्यवहारियों के हितों को देखते हुए एमनेस्टी स्कीम लागू की है। उपायुक्त प्रशासन मदन लाल मालवीय ने बताया कि योजना का फायदा एेसे व्यवहारियों को मिलेगा जो पुरानी बकाया मांग में से कर जमा करवाना चाहते हैं, लेकिन ब्याज एवं शास्ति जमा करवाने में असुविधा महसूस कर रहे हैं। इस योजना के तहत 31 मार्च तक एवं इससे पूर्व सृजित मांग राशि में से कर की राशि जमा होने की शर्त पर 75 प्रतिशत शास्ति तथा 80 से 85 प्रतिशत ब्याज माफ कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि 31 मार्च 15 से पूर्व विभाग में निर्धारित प्रपत्र एएस-1 पेश करने वाले व्यवहारी ही इस योजना का फायदा उठा सकते हैं।