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जिप्सम खान की पट्टों के आवंटन नियम अब सरल
श्रीगंगानगर। सरकारने प्राइवेट भूमि में खनिज जिप्सम के खनन पट्टों के आबंटन से जुड़े नियमों को सरल बना दिया है। कलेक्टर आरएस जाखड़ ने बताया कि राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार प्रधान खनिजों की तर्ज पर जिप्सम के खनन पट्टे भी एमएमडीआर एक्ट 1957 तथा एमसीआर 1960 के नियमों में निजी खातेदारों को आबंटित होंगे। इसके लिए अावेदन खान भू विज्ञान विभाग द्वारा लिए जा रहे हैं। अब तक खनन पट्टों के लिए 50 से ज्यादा आवेदन जमा हो चुके हैं। ये आवेदन विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन भी जमा कराए जा सकते हैं। आवेदक को इसके लिए आवेदन शुल्क भी ऑनलाइन जमा कराना होगा।