ट्रांसपोर्ट रिपोर्टर | श्रीगंगानगर
विद्यार्थी
शैक्षणिकभ्रमण, शोध या टूर्नामेंट में भाग लेने जाने वाले छात्रों के नाम भी रेल आरक्षण सूची में बदले जा सकते हैं, बशर्ते स्कूल या कॉलेज के प्रधानाध्यापक को छात्र-छात्राओं के नाम बदलने का विभागीय पत्र रेलवे रिजर्वेशन सुपरवाइजर के नाम यात्रा से 24 घंटे पूर्व जारी करना होगा।
समूहकर्मचारी
सरकारमहकमा या रजिस्टर्ड कंपनी के विभागीय काम, कांफ्रेंस या सेमिनार में भाग लेने जाने वाले कर्मचारियों के ग्रुप रिजर्वेशन में अगर कुछ कर्मचारियों का यात्रा कार्यक्रम निरस्त हो जाए तथा उनके बदले दूस
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24घंटे पहले रिजर्वेशन टिकट को ब्लड रिलेशन परिजन, बारातियों, स्टूडेंट, समूह कर्मचारी एक-दूसरे से ट्रांसफर हो सकते हैं। रेलवे ने यह नियम कई सालों पहले लागू किया था। इसकी विस्तृत जानकारी कभी भी यात्री मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षक उमेद पाल सिंह से ले सकता है। उनका कहना है कि यहां कई लोग रेलवे के इस नियम से वंचित हैं। इस कारण यात्रियों को काफी नुकसान भी उठाना पड़ता है।