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आरटीआई नियमों में बदलाव के लिए हाईकोर्ट में याचिका, सरकार को नोटिस दे जवाब मांगा

5 वर्ष पहले
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भास्कर संवाददाता|श्रीगंगानगर

सूचनाके अधिकार कानून 2005 में अधिकारियों कर्मचारियों से जुर्माना वसूलने संबंधी नियमों में बदलाव के लिए श्रीगंगानगर के एडवोकेट राधेश्याम गोयल ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। इस याचिका पर कोर्ट ने अब केंद्र राज्य सरकार समेत केंद्रीय राज्य सूचना आयोग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किए हैं।

याचिकाकर्ता राधेश्याम गोयल ने हाईकोर्ट में कहा है कि कानून के अनुसार केंद्रीय राज्य सूचना आयोग सूचनाएं उपलब्ध नहीं करवाने पर अधिकारी कर्मचारी पर 25 हजार रुपए तक जुर्माना तो लगा सकते हैं। यह जुर्माना राशि भी संबंधित के वेतन से ही काटे जाने का प्रावधान है। लेकिन यह जुर्माना राशि यदि अधिकारी कर्मचारी जमा नहीं करवाते तो आयोग उन पर कार्रवाई कोई नहीं कर सकता। यहां तक कि वे अधिकारी कर्मचारी को चार्जशीट भी नहीं दे सकते। गोयल ने याचिका में केंद्रीय सूचना विभाग के प्रमुख सचिव, राज्य सूचना विभाग के प्रमुख सचिव तथा केंद्रीय राज्य सूचना आयोग को परिवादी बनाया था। उन्होंने मांग की है कि सूचना आयोग को अपने ही आदेश का पालन करवाने की पॉवर दी जाए। परिवादी को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति लोक सूचना अधिकारी से सीधे दिलाई जाए तथा सूचना आयोग में रिक्त पदों की भर्ती जाए। याचिका को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने केंद्र राज्य सरकार के प्रमुख सचिव तथा केंद्रीय राज्य सूचना आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

श्रीगंगानगर के एडवोकेट राधेश्याम गोयल ने लगाई है याचिका

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