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तीन पूर्व सरपंच नहीं लड़ सकेंगे चुनाव

5 वर्ष पहले
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श्रीगंगानगर। जिलेकी तीन ग्राम पंचायतों के पूर्व सरपंचों को अगले चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया गया है। ग्राम पंचायत 7 पीएस की पूर्व सरपंच कमलादेवी उर्फ गुड्डी के खिलाफ अपने पदीय कर्तव्य का सही तरीके से निर्वहन नहीं करने एवं जेल में रहकर सही आचरण रखने पर राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 38(3) के तहत 5 वर्ष की समयावधि के लिए पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित किया गया है। जिला परिषद से प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत मन्नीवाली की पूर्व सरपंच रोशनीदेवी के खिलाफ सरकारी भूमि पर पट्टे जारी कर पद का दुरुपयोग करने का आरोप सही पाया गया है। जांच के बाद रोशनी देवी को भी पंचायत चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित किया है। इसी प्रकार 18 जैड के पूर्व सरपंच मंगल सिंह पर सरपंच पद पर रहते हुए अधिकारों का दुरुपयोग करने का आरोप सही पाया गया है। उन्हें पंचायत संस्थाओं के चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया गया है।

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