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नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के दोषी को आठ साल की सजा

7 वर्ष पहले
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हनुमानगढ़| नाबालिगलड़की से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने आरोपी सौरभ उर्फ श्रीराम को आठ साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 8000 रुपए जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला अपर एवं जिला सेशन न्यायाधीश (संख्या दो) दयाराम गोदारा ने सुनाया है। प्रकरण के अनुसार टाउन की पीड़िता के पिता ने महिला पुलिस थाना में 28 सितंबर 2012 को मामला दर्ज करवाया था कि अबोहर का सौरभ उर्फ श्रीराम पुत्र सुभाष चंद्र उसकी 15 वर्षीय नाबालिग पुत्री को बहला-फुसला कर भगा ले गया। घर से जाते समय उसकी पुत्री एक लाख दस हजार रुपए भी साथ ले गई। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया। अभियोजन पक्ष ने 14 गवाह पेश किए, जबकि बचाव पक्ष ने एक भी गवाह पेश नहीं किया। न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए आठ साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।