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नगर परिषद की बैठक निरस्त होने से बड़े प्रोजेक्ट अटकने की आशंका

7 वर्ष पहले
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नगरपरिषदबोर्डकी 18 सितंबर को प्रस्तावित बैठक के निरस्त हो जाने से शहर के विकास से संबंधित बड़े प्रोजेक्ट अटकने की आशंका है। विधानसभा सत्र के शुरू होने के कारण यह बैठक निरस्त कर दी गई है। सूत्रों के अनुसार इस बोर्ड की यह बैठक अंतिम मानी जा रही है। बैठक में विभिन्न संस्थाओं को भूमि आंवटन सहित शहर की सफाई, सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था कर्मचारियों को प्रमोशन आदि मुद्दों पर फैसला लिया जाना था।

अधिकारियों के मुताबिक कार्मिक विभाग की ओर से विधानसभा सत्र के दौरान बैठक नहीं करने के निर्देशों की पालना में बैठक निरस्त की गई हैं। वहीं पार्षदों का कहना है कि नवंबर में संभावित चुनाव के मद्देनजर अधिकारी बैठक कराना नहीं चाहते हैं। अधिकारी अगर चाहते तो गत विधानसभा सत्र के बाद शहर विकास के मुद्दों पर चर्चा के लिए बोर्ड बैठक की जा सकती थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रस्तावित बैठक को स्थगित करने की बजाय निरस्त कर शहर विकास के लिए प्रस्तावित कार्याें को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है।

पार्षदों में चर्चा है कि अगर विधानसभा सत्र लंबा चला तो आगामी माह में आचार संहिता लग जाएगी और प्रस्तावित मुद्दों पर नया बोर्ड ही फैसला लेगा। ऐसे में वर्तमान नगरपरिषद बोर्ड की बैठक होगी या नहीं इसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। नगरपरिषद में कच्ची बस्ती नियमन, स्टेट ग्रांट एक्ट, 31 दिसंबर 1991 के पूर्व कब्जों, तहबाजारी नियमन, खांचा भूमि आंवटन आदि के सैंकडों प्रकरण बकाया हैं। वर्ष 2012 में पूर्ववर्ती राज्य सरकार की ओर से प्रशासन शहरों के संग अभियान में पट्टे संंबधित सैंकडों प्रकरण बकाया रह गए थे। इन प्रकरणों का एम्पावर्ड कमेटी की पावर के दौरान नगरपरिषद प्रशासन ने निस्तारण नहीं किया लेकिन अब बोर्ड के अंतिम कार्यकाल के दिनों में ऐसे प्रकरणों को 18 सितंबर की प्रस्तावित बैठक में रखा जाना प्रस्तावित किया गया था।

इनप्रस्तावों पर होना था फैसला

नगरपरिषदकी बैठक में विभिन्न 38 एजेंडों पर चर्चा होनी थी। इसमें जंक्शन में सरकारी अस्पताल के लिए दूरदर्शन रिले केंद्र के पास निशुल्क भूमि आंवटन करने, टाउन-जंक्शन में विभिन्न तीन स्थानों पर रेलवे अंडरब्रिज बनाए जाने के लिए रेलवे को प्रस्ताव भिजवाने, होलसेल सब्जी मंडी स्थापित करने के लिए 25 बीघा भूमि आंवटन करने, सरस डेयरी को 17 बीघा भूमि आंवटन करने, कच्ची बस्ती नियमन, स्टेट ग्र