हनुमानगढ़| एनडीपीएसन्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश बलजीतसिंह ने अफीम तस्करी के एक मामले में आरोपी गुरमुखसिंह पुत्र मिलखासिंह बाजीगर निवासी सूरेवाला को साढ़े तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
प्रकरण के अनुसार टाउन पुलिस थाने के तत्कालीन सीआई रामचंद्र चौधरी ने 2 जून 2010 को नाकाबंदी के दौरान गुरूसर तिराहे पर आरोपी के कब्जे से 900 ग्राम अफीम बरामद किया है। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया था। न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए साढ़े तीन साल की सजा सुनाई है। राज्य सरकार की तरफ से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक मोहम्मद मुश्ताक ने की।