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दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को सात साल की सजा
हनुमानगढ़| एससीएसटीन्यायालय के न्यायाधीश रामेश्वर चौधरी ने सोमवार को एक युवती के साथ दुष्कर्म करने के मामले में दोषी महावीर प्रसाद पुत्र कालूराम सुथार निवासी धोलीपाल को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पीडि़ता के पिता ने 24 मई 2010 को महिला पुलिस थाना में मामला दर्ज कराया था कि उसकी पुत्री घर पर अकेली थी। तभी गांव के धोलीपाल के महावीर प्रसाद सुथार वहां आया और उसकी पुत्री को चाय में नशीला पदार्थ डालकर पिला दिया, जिससे वह बेहोश हो गई। इसके बाद आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया था। न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। राज्य सरकार की तरफ से पैरवी अपर लोक अभियोजक ओमप्रकाश यादव ने की।