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जानलेवा हमले के दोषियों को सात साल की सजा

7 वर्ष पहले
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अपरजिला एवं सेशन न्यायाधीश (संख्या एक) राज व्यास ने जानलेवा हमला करने के मामले में पांच जनों को सात साल की सजा सुनाई है। साथ ही 1500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

प्रकरण के अनुसार 24 पीबीएन के गोपीराम ने 26 सितंबर 2010 को पीलीबंगा पुलिस थाना में मामला दर्ज कराया था कि वह अपने प्लाट पर पूजा कर रहा था तभी गांव के गुरप्रीतसिंह, रज्जीराम , जगदीश, भंवरराम भागाराम लाठियां और कापा लेकर आए और उसके साथ मारपीट की। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इस संबंध में पुलिस ने पांचों जनों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। जांच के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया था। न्यायालय ने आरोपियों को दोषी मानते हुए सात साल की सजा सुनाई है। राज्य सरकार की तरफ से पैरवी अपर लोक अभियोजक मदनलाल पारीक ने की।