हनुमानगढ़. जिलामुख्यालय पर ट्रैक्टर-ट्रालियों से एफसीआई का गेहूं ढोने का मामला गरमाता जा रहा है। इस संबंध में जिला परिवहन अधिकारी ने हाईकोर्ट का हवाला देते हुए एफसीआई के डीएम को नोटिस भेजा है। नोटिस में लिखा है कि हाईकोर्ट जयपुर का आदेश है कि वाणिज्यिक परिवहन के लिए गैर पंजीकृत ट्रैक्टर-ट्रालियों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।
इसमें अधिकांश ट्रैक्टर-ट्रालियां पंजीकृत नहीं हैं। अत: यदि कृषि कार्य में पंजीकृत ट्रैक्टर-ट्राली यदि वाणिज्यिक कार्य में इस्तेमाल करता पाया जाता है तो उस पर उस वर्ष का पथकर एवं विशेष पथकर देय बनता है, जो वाहन स्वामी अथवा उसको काम में ले रही संस्था या एजेंसी से वसूल किया जाएगा।
इस संबंध में एफसीआई अधिकारी को नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा वाणिज्यिक कार्य में लगे ट्रैक्टर-ट्रालियों के कागजों की जांच की जाएगी। जो बिना वाणिज्यिक लाइसेंस के ही गेहूं ढो रहे हैं।
राजेशस्वामी, डीटीओ हनुमानगढ़.
अगर ट्रैक्टर-ट्रालियों से गेहूं की ढुलाई हो रही है, तो इसमें लोगों को क्या परेशानी है। अगर परिवहन विभाग को परेशानी हो रही है तो इसे बंद करवा दें।
तारासिंह सैनी, प्रबंधक(आगार) एफसीआई हनुमानगढ़.