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ईंट भट्टे के तीन साझेदारों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा

7 वर्ष पहले
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बैंकमें बंधक संपत्ति को धोखाधड़ी से बेच देने के आरोप में एक जने ने ईंट भट्टे के तीन साझेदारों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। पंजाब के फाजिल्का जिले के जलालाबाद में दशमेश नगर वार्ड 5 के कपिल मिड्ढ़ा पुत्र रमेश अरोड़ा ने मोहनलाल छाबड़ा पुत्र सरदारीलाल निवासी सादुलशहर, कृष्णलाल पुत्र खेमचंद निवासी खेरूवाला महेंद्र कुमार पुत्र बलराम जाट निवासी ढाणी 26 एएमपी रोही इंद्रपुरा के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। उसने पुलिस को बताया कि तीनों के नाम से मैसर्स निरंकारी ईंट उद्योग के नाम से चक 26 एएमपी में एक ईंट भट्टा था। तीनों बराबर हिस्से के साझेदार थे इस पर मोहन, कृष्ण ने अपना पूरा हिस्सा तथा महेंद्र ने अपने हिस्से में 8 प्रतिशत हिस्सा कुल 75 प्रतिशत हिस्सा बेचना तीनों ने तय किया। 52 लाख 50 हजार रुपए में सौदा 18 अगस्त 2014 को आरोपियों के साथ जरिए इकरारनामा कर पांच लाख रुपए नकद दे दिए तथा इकरारनामा जरनेल सिंह गिल ने रखा लिया और शेष राशि 19 सितंबर को देनी तय हुई साथ में यह भी तय हुआ कि 27 लाख 50 हजार नकद तथा 20 लाख रुपए के छह चेक देने होंगे। वहीं जरनेल सिंह गिल को देकर उनसे कागजात ट्रैक्टर की आरसी लेनी तय हुई लेकिन इकरारनामे के तय दिन को आरसी दी नहीं ईंट भट्टे की चल अचल संपत्ति का कब्जा भी धारण कर लिया। उसके बाद तय दिनांक पर नकद चेक दे दिए उसके बाद पता चला कि आरोपियों ने सौदे की अचल संपति को ओबीसी बैंक धोलीपाल के रहन कर रखी है जिस पर तीनों ने धोखे में रखकर षड़यंत्र रचकर ठगी कर ली। पुलिस ने तीनों आरोपियों के मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।