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चार मेडिकल स्टोर्स का लाइसेंस निरस्त

7 वर्ष पहले
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हनुमानगढ़| नियमोंका उल्लंघन करने पर जिले में चार मेडिकल स्टोर्स का लाइसेंस निरस्त किया गया है। इसके अलावा दो अन्य मेडिकल स्टोर्स का लाइसेंस निलंबित भी किया गया है। लाइसेंसिंग ऑथोरिटी एवं सहायक औषधि नियंत्रक डीएस उप्पल ने बताया कि लाइसेंस की विभिन्न शर्तों का उल्लंघन करने पर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम एवं नियमावली के तहत प्रदत्त शक्तियों का पयोग करते हुए गांव खेदासर में श्री वीर बिग्गा जी मेडिकोज, टाउन में इंद्रा चौक स्थित लक्ष्मी मेडिकल स्टोर, परलीका में शर्मा मेडिकल स्टोर बुगलांवाली स्थित रामदेव मेडिकोज का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है। इसके अलावा भांभूवाली ढाणी में चौधरी मेडिकल एवं प्रोविजन स्टोर का लाइसेंस 30 दिन धोलीपाल स्थित दशमेश मेडिकोज का लाइसेंस 45 दिन के लिए लाइसेंस निलंबित किया गया है।