पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर
डाउनलोड करेंजयपुर. कारगिल युद्ध के शहीद की विधवा से पेट्रोल पंप पंजीयन के लिए 15 हजार रु. की रिश्वत लेने के मामले में एसीबी मामलों की कोर्ट ने सेना के रिटायर्ड मेजर झुंझुनूं के तत्कालीन जिला सैनिक कल्याण अधिकारी जेएस बुंदेला को दो साल कैद व 15 हजार रु. जुर्माने की सजा सुनाई।
सुभाष चन्द्र जांगिड़ ने 17 मार्च 2001 को एसीबी के डीआईजी को शिकायत की थी कि उनका बड़ा भाई अमरसिंह सेना में सिपाही था। वह 28 दिसंबर 1999 को कारगिल युद्ध में शहीद हो गया। सैनिक विधवाओं व परिजनों को मिलने वाली राशि में से सैनिक कल्याण अधिकारी 20% राशि मांगते हैं। राज्य सरकार से मिलने वाली राशि में से मेरी भाभी 20 हजार रु. पहले ही उन्हें दे चुकी हैं। अब वे पेट्रोल पंप पंजीयन के लिए 15 हजार रु. और मांग रहे हैं।
शिकायत पर एसीबी की टीम ने 23 मार्च 2001 को अधिकारी को 15 हजार रु. की रिश्वत लेते पकड़ा। उसी साल सरकार ने उसे 30 सितंबर को सेवा से हटा दिया। अभियोजन ने दलील दी कि उसे सेवा से हटा दिया है, इसलिए अभियोजन स्वीकृति की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने सबूतों के आधार पर अभियुक्त को कैद व जुर्माने की सजा सुनाई।
Copyright © 2021-22 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.