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खाद्य निरीक्षक की भर्ती के पात्रता नियम बना रहे हैं

5 वर्ष पहले
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मिलावटी दूध मामला, सरकार ने कहा-

जयपुर। प्रदेशमें मिलावटी दूध की बिक्री मामले में शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रमुख चिकित्सा सचिव मुकेश शर्मा ने कहा कि खाद्य निरीक्षक की भर्ती के लिए पात्रता के नियम बना रहे हैं। इसके अलावा प्रयोगशाला के संसाधनों को भी विकसित किया जा रहा है। सरकार का पक्ष सुनने के बाद अदालत ने कहा कि यह मामला जनहित से जुड़ा हुआ है और जो भी व्यवस्था हो वह बेहतर हो। अदालत ने यह निर्देश मिलावटी दूध पर लिए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान याचिका पर दिया। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने 19 जनवरी 2012 को प्रदेश में मिलावटी दूध की बिक्री पर स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लेते हुए सरकार अफसरों को कहा था कि प्रदेश में मिलावटी दूध की बिक्री नहीं हो।

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