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नंबर प्लेट के नाम से अवैध वसूली करने पर डीलर्स का ट्रेड सर्टिफिकेट रद्द होगा

5 वर्ष पहले
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सिटी रिपोर्टर. जयपुर | आरटीओ-डीटीओऑफिस और डीलर्स के शोरूम पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (एचएसआरपी) के साथ अवैध तरीके से प्लास्टिक फ्रेम, प्लेट पर डीलर्स का नाम-मोबाइल नंबर लिखने पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे डीलर्स का ट्रेड सर्टिफिकेट रद्द किया जाएगा और कंपनी से पेनल्टी वसूली जाएगी। कार्रवाई नहीं करने वाले अधिकारी के खिलाफ नोटिस जारी होगा। इस संबंध में परिवहन सचिव एवं आयुक्त ने आरटीओ-डीटीओ को सख्त पत्र लिखा है।

सचिव ने पत्र में लिखा है कि नंबर प्लेट के नाम से आरटीओ-डीटीओ ऑफिस और डीलर्स शोरूम पर वाहन मालिकों से अवैध वसूली की जा रही है। डीलर्स वाहन की नंबर प्लेट पर कंपनी का नाम और मोबाइल नंबर लिख रहे हैं। ऐसी शिकायतें परिवहन मुख्यालय को भी मिली हैं। ऐसा ही एक मामला सांगा ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड का सामने आया है। प्लेट पर लिखना मोटर व्हीकल एक्ट के विरुद्ध है। इसी के आधार पर सचिव ने आरटीओ-डीटीओ को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उधर आरटीओ ऑफिस में पत्र के बाद भी अवैध तरीके से वाहनों की नंबर प्लेट पर फ्रेम लगाए जा रहे हैं।



एचएसआरपी नंबर प्लेट पर अवैध वसूली का मामला 23 जुलाई,2015 को भास्कर ने नंबर प्लेट की दर 220 रुपए, प्लास्टिक फ्रेम के नाम पर वसूल रहे 1 हजार रुपए शीर्षक से खबर प्रकाशित के उजागर की थी।

इसके बाद विभाग के बाद विभाग जांच कर रहा था।

भास्कर में 23 जुलाई, 2015 को प्रकाशित।

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