एफएसएसएआई ने खाद्य लाइसेंस लेने की तिथि बढ़ाई
जयपुर| भारतीयखाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई)ने मंगलवार को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत लाइसेंस लेने की अंतिम तिथि को 3 माह बढ़ाकर 4 मई, 2016 कर दिया हैं। अब खाद्य वस्तु कारोबारी 4 मई नया लाइसेंस या पुराने लाइसेंस का नवीनीकरण करा सकेंगे। वहीं 19 फरवरी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम पर विस्तृत चर्चा पर बैठक बुलाए जाने की भी संभावना है। इसमें कृषि मंडी में साबुत कृषि जिंस तथा चीनी की खरीद-फरोख्त को अनुज्ञापत्र से मुक्त करने, लाइसेंस फीस कम करने, एक ही जगह लाइसेंस जारी करने, धार्मिक स्थानों ट्रांसपोर्टर्स को मुक्त रखने, वार्षिक टर्नओवर की सीमा बढ़ाने तथा पेनल्टी सजा पर पुनर्विचार करने जैसे मुद्दे उठाए जाएंगे।