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आपराधिक मामले के निस्तारण के बाद निलंबन काल के वेतन पर आदेश दें

5 वर्ष पहले
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जयपुर | हाईकोर्टने पुलिसकर्मियों के खिलाफ आपराधिक मामले में निर्णय देते हुए कहा है कि आपराधिक मामले के निस्तारण के बाद ही सेवा नियमानुसार सक्षम अधिकारी प्रार्थियों के निलंबन काल की अवधि के वेतन वृद्धि के संबंध में आदेश पारित करें। साथ ही अदालत ने एकलपीठ के 13 मई 2014 के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें पुलिसकर्मियों के निलंबन काल की अवधि के वेतन के संबंध में निर्णय दिया था।



अदालत ने सरकार को कहा कि वह प्रार्थियों के आपराधिक मामलों की ट्रायल जल्द पूरा करे क्योंकि कई मामले दस साल से भी अधिक समय से लंबित हैं।



कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अजीत सिंह न्यायाधीश एएस ग्रेवाल की खंडपीठ ने यह आदेश राज्य सरकार की अपीलों पर दिया। अपीलों में राज्य सरकार ने एकलपीठ के आदेश को चुनौती देते हुए कहा कि आपराधिक मामला लंबित रहने के दौरान सेवा नियमों के तहत वेतन संबंधी आदेश नहीं दिया जा सकता और इसके लिए पहले आपराधिक मामले का निपटारा होना जरूरी है।

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