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अवार्ड आदेश का पालन नहीं होने पर श्रम आयुक्त तलब

5 वर्ष पहले
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जयपुर | हाईकोर्टने सोलह साल से अवार्ड आदेश का पालन नहीं होने पर श्रम आयुक्त को 24 फरवरी को तलब कर पूछा है कि सेक्शन 29 के तहत कितने मामले लंबित चल रहे हैं। साथ ही प्रारंभिक शिक्षा निदेशक आयुक्त को भी तलब कर पूछा है कि उन्होंने डीओपी को मामले में दोषी अफसरों के नाम क्यों नहीं दिए ताकि उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सके। यह अंतरिम आदेश पांचू लाल की याचिका पर दिया। अदालत ने कहा कि मामला 16 साल से लंबित है, ऐसे में सरकार आगामी तारीख से पहले प्रार्थी को बहाल करे और अवार्ड दे। साथ ही अवार्ड में देरी के दोषी अफसरों का पता लगाकर उनसे वसूली की जाए।

अदालत ने कहा कि मामले मे अवार्ड का पालन नहीं हुआ और ही श्रम आयुक्त ने अर्जी पर अंतिम आदेश दिया, बल्कि मामले को डीओपी के जरिए निदेशक प्रारंभिक सैकंडरी शिक्षा और आयुक्त पंचायती राज को भेजा है। अक्सर देखा जाता है कि जब भी धारा 29 के तहत अर्जी आती है तो श्रम आयुक्त धारा 34 के तहत प्रक्रिया की अनदेखी कर उसे मंजूरी के लिए डीओपी को भेज देते हैं। यह हाल तो तब है जब सरकार ने अवार्ड आदेश को चुनौती नहीं दी और वह अंतिम हो गया है।

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