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नाबालिग बालिका के अपहरण केस में अभियुक्त को सात साल कैद

5 वर्ष पहले
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जयपुर | महानगरकी महिला उत्पीड़न मामलों की कोर्ट ने 12 साल की नाबालिग बालिका का अपहरण करने के अभियुक्त राजू उर्फ राजकुमार को सात साल कैद बीस हजार रुपए जुर्माने की सजा दी है। पीडि़ता की मां ने 20 मई 2012 को ब्रह्मपुरी पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बेटी को राजू अपहरण कर ले गया है। पुलिस ने बाद में मध्यप्रदेश से बालिका को बरामद किया और दुष्कर्म की धारा जोड़कर कोर्ट में चालान पेश किया। लेकिन कोर्ट में दुष्कर्म होने के संबंध में पीडि़ता, उसकी मां सौतेला पिता पक्षद्रोही हो गए। इस पर कोर्ट ने अभियुक्त को अपहरण के अपराध में कैद जुर्माने की सजा सुनाई। बिजली कर्मचारी को दो साल कैद: एनआईएक्ट मामलों की कोर्ट ने राजस्थान राज्य विद्युत वितरण निगम के क्लर्क अजय बहादुर अग्निहोत्री को चेक बाउंस केस में दो साल कैद चार लाख रुपए जुर्माने की सजा दी है।





कोर्ट ने यह आदेश राजेश सिंह के परिवाद पर दिया। मामले के अनुसार, अभियुक्त ने परिवादी से दो लाख रुपए उधार लिए थे और इसे चुकाने के लिए उसे चेक दिए थे। लेकिन अभियुक्त का दिया चेक बाउंस हो गया जिसे एनआईएक्ट के तहत कोर्ट में चुनौती दी गई।

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