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नए परिसीमन से ही होंगे पंचायत चुनाव

7 वर्ष पहले
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राज्यमें पंचायतों के पुनर्गठन पर आपत्ति के कारण 6 जिलों में पंचायत चुनाव को लेकर मतदाता सूची के संशोधन संबंधी रोक हटा ली गई है। हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को इसकी सूचना दे दी है। इसके साथ ही आयोग ने निर्वाचन नामावलियों का संशोधित कार्यक्रम घोषित कर दिया है।

हाईकोर्ट की डबल बैंच की ओर से एकलपीठ के स्टे को वेकेट करने के साथ ही पंचायती राज संस्थाओं के जनवरी में होने वाले चुनाव के लिए 29 नवंबर को बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर, नागौर और राजसमंद जिलों की जिन पंचायतों-पंचायत समितियों की मतदाता सूचियों का प्रकाशन नहीं किया गया था, उनका संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। जोधपुर हाईकोर्ट की ओर से पंचायतीराज संस्थाओं के वार्डों के पुनर्गठन-पुनर्सीमांकन को अंतिम एवं अधिसूचित करने के संबंध में राज्य सरकार की 5 नवंबर की अधिसूचना पर 20 नवंबर को स्टे लगा दिया गया था। मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव सत्यप्रकाश बसवाला ने बताया कि आयोग को हाईकोर्ट ने फोन पर सूचित किया है कि कोर्ट की खंडपीठ ने एकल पीठ के स्टे को वेकेट कर दिया है। ऐसे में नया कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। अब वोटर लिस्ट के प्रारूप का प्रकाशन 13 दिसंबर को किया जाएगा। वार्डों एवं मतदान केंद्रों पर 13 14 दिसंबर को सूचियों का पठन होगा। 22 दिसंबर दावे आक्षेप पेश करने की अंतिम तिथि होगी। इसके साथ ही 14, 20 और 21 दिसंबर को वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने, संशोधन संबंधी विशेष अभियान चलाया जाएगा। 26 दिसम्बर तक दावों एवं आक्षेपों का निस्तारण किया जाएगा और 30 दिसम्बर को निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन होगा।

हाईकाेर्ट का फैसला