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गौरान की अग्रिम जमानत अर्जी पर बहस पूरी

7 वर्ष पहले
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जयपुर | हाईकोर्टने आरजेएस-2011 परीक्षा पेपर लीक मामले में आरपीएससी के पूर्व चेयरमैन हबीब खान गौरान की अग्रिम जमानत अवधि पर गुरुवार को दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई। न्यायाधीश आरएस राठौड़ के समक्ष सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता धर्मवीर ठोलिया ने कहा कि मामले में रिकवरी अनुसंधान जरूरी है। हार्ड डिस्क को एफएसएल के लिए भेज दिया है। प्रार्थी अंतरिम जमानत मिलने के बाद पेश हुआ है, इसलिए अर्जी खारिज की जाए। वहीं गौरान की ओर से कहा कि सीसीटीवी में उनके फोटो नहीं हैं, रजिस्टर में दस्तखत नहीं हैं और ही मोबाइल की लोकेशन है, इसलिए उन्हें जमानत दी जाए।





गौरतलब है कि इस मामले में गौरान अंतरिम जमानत पर हैं।