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एमटीवी के तत्कालीन वीपी को राहत से इंकार, याचिका खारिज

7 वर्ष पहले
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हाईकोर्टने एमटीवी के तत्कालीन वाइस प्रेसीडेंट संजीव हीरेमत को राहत से इंकार करते हुए उनके खिलाफ अधीनस्थ कोर्ट द्वारा लिए गए प्रसंज्ञान आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायाधीश एम.एन. भंडारी ने कहा कि ऐसा कोई कृत्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिससे न्यायपालिका की छवि खराब होती हो। मामले के अनुसार, एसडीओ ने 2004 में सीजेएम कोर्ट में एमटीवी पर प्रसारित होने वाले दो ने पी है शराब कार्यक्रम को चुनौती देते हुए कहा कि इसमें वकील जज को झूमते हुए दिखाया जा रहा है। ऐसा कार्यक्रम न्यायपालिका की गरिमा के खिलाफ है, इसलिए इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। अदालत ने जून 2014 में एमटीवी के तत्कालीन वाइस प्रेसीडेंट के खिलाफ प्रसंज्ञान ले लिया। इसे हाईकोर्ट में यह कहते हुए चुनौती दी गई िक वे तो कंपनी में तकनीकी कर्मचारी हैं और ही उनका प्रसारित हुए कार्यक्रम में कोई दखल था। लेकिन अदालत ने प्रार्थी की ओर से दी गई दलीलों से असहमत होकर याचिका खारिज कर दी थी।