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सीकर-झुंझुनू रोड का टोल सरकारी खाते में जमा होगा

7 वर्ष पहले
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जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश पर सीकर- झुंझनूं- लुहारु रोड पर टोल वसूली का हिसाब सोमवार से पीडब्ल्यूडी खुद रखेगा। टोल से वसूली गई राशि सोमवार से संचालक कंपनी आरपीसीएल कंपनी की जेब की बजाय सरकारी बैंक अकाउंट में जमा होगी। हाईकोर्ट ने वसूली गई राशि के लिए पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव को चीफ अकाउंट ऑफिसर की देखरेख में जयपुर में अलग से बैंक अकाउंट खुलवाने के निर्देश दिए है।

हाईकोर्ट में हर महीने की 7 तारीख को पीडब्ल्यूडी की ओर से टोल वसूली का हिसाब- किताब पेश किया जाएगा। यह प्रक्रिया राजस्थान हाईकोर्ट में 10 नवंबर 2014 को होने वाली अगली सुनवाई तक जारी रहेगी। हाईकोर्ट ने झुंझुनूं निवासी यशवर्द्धन शेखावत की याचिका पर पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव को अगली सुनवाई में मूल दस्तावेज लेकर उपस्थित होने का कहा गया है। पूर्व में एम्पावर्ड बोर्ड की ओर से 16 सितंबर 2005 को पीडब्ल्यूडी के अफसरों की कमेटी की ओर से भेजी गई सिफारिशों से जुड़ी फाइलों को लेकर आने के निर्देश दिए है।