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अदालत ने टाटा धोखाधड़ी केस की प्रगति रिपोर्ट मांगी

6 वर्ष पहले
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जयपुर | महानगरमजिस्ट्रेट कोर्ट (11) ने टाटा टेली सर्विसेज के चेयरमैन रतन टाटा अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी मामले में वैशाली नगर थाने से 25 मार्च 2015 को प्रगति रिपोर्ट तलब की है। यह आदेश तबीर अहमद के प्रार्थना पत्र पर दिया। कोर्ट ने रतन टाटा, कंपनी के एमडी अनिल सराधना राजस्थान स्टेट हैड अजय दुग्गल सहित छह के खिलाफ अग्रिम अनुसंधान के लिए 11 जनवरी 2013 को वैशाली नगर थाने को मामला भेजकर 30 मार्च 2013 तक रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा था, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की।







और ही किसी को गिरफ्तार किया, लिहाजा अदालत में केस की प्रगति रिपोर्ट मंगाई जाए।

गौरतलब है कि कंपनी के अफसर शैलेश भट्ट ने मुनाफा कमीशन का वादा कर मोबाइल कनेक्शन रिचार्ज का काम करने वाले परिवादी से एजेंसी के लिए साढ़े 7 लाख रु. लिए, लेकिन लंबे समय तक एजेंसी नहीं दी और रुपए लौटाने से भी मना कर दिया।