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कोर्ट: मेरिट से बाहर अभ्यर्थियों का मेडिकल कराने पर मांगा जवाब
हाईकोर्टने कांस्टेबल भर्ती 2013 में आरएसी की 12वीं बटालियन में ओबीसी वर्ग में मेरिट के बाहर वाले अभ्यर्थियों का मेडिकल कराने के मामले में एसीएस होम, डीजीपी, आईजी मुख्यालय सहित अन्य अफसरों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही एक पद याचिका के निर्णय के अधीन रखा है। न्यायाधीश बेला एम.त्रिवेदी ने यह अंतरिम आदेश लोकेश कुमार की याचिका पर दिया। याचिका में कहा कि ओबीसी वर्ग में 25 पद थे और उसका 24वां नंबर था।
मेडिकल के बाद नियुक्ति होनी थी। मेडिकल 17 जनवरी 2015 को तय था, लेकिन उसे मेडिकल तिथि आगे बढ़ाने की सूचना मिली। बाद में पता चला की मेरिट के बाहर वाले अभ्यर्थियों का मेडिकल हो गया है। इस कार्रवाई को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई।