भास्कर न्यूज | जयपुर
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हाईकोर्टने पूर्व संसदीय सचिव जाहिदा खान के पति जलीस खान को कामां के प्रधान पद से निलंबन करने के आदेश पर सोमवार को रोक लगाने से मना कर दिया।
न्यायाधीश मोहम्मद रफीक ने यह अंतरिम आदेश जलीस खान की याचिका पर दिया। याचिका में 5 नवंबर 2014 के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें जलीस को प्रधान पद से निलंबित कर दिया था। गौरतलब है कि सामूहिक दुष्कर्म केस में जलीस खान के खिलाफ अधीनस्थ कोर्ट में मामला लंबित चल रहा है। इस मामले के चलते जलीस को पूर्व में भी प्रधान पद से निलंबित कर दिया था और बाद में हाईकोर्ट के आदेश के बाद उसे बहाल कर दिया, लेकिन पिछले महीने राज्य सरकार ने जलीस को पुन: प्रधान पद से निलंबित करने का आदेश जारी किया, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए निलंबन आदेश पर रोक की गुहार की।
पूर्व संसदीय सचिव के पति के निलंबन आदेश पर रोक से इनकार