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खर्च की चिंता किए बिना पानी मुहैया कराए सरकार: हाईकोर्ट
पंचायतों के पुनर्गठन मामले की सुनवाई खंडपीठ को भेजी
जयपुर. हाईकोर्टने जिले की बस्सी तहसील के हाडी गांव में पर्याप्त पानी होने के मामले में राज्य सरकार को कहा है कि यह लोगों का मूलभूत अधिकार है और पीएचईडी इस मामले को देखे और पानी मुहैया कराए।
साथ ही सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह बिना खर्च की चिंता करे लोगों को पानी मुहैया कराए और जल्द ही इस समस्या का निपटारा करे। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुनील अंबवानी न्यायाधीश जेके रांका की खंडपीठ ने यह आदेश बीआर राणा की जनहित याचिका पर दिया। याचिका में कहा कि गांव में लोगों के लिए पानी नहीं है और वे इसके लिए तरस रहे हैं। जबकि पानी लोगों का मूलभूत अधिकार है, इसलिए गांव में इसकी आपूर्ति की उचित व्यवस्था की जाए ताकि स्थानीय निवासियों को राहत मिल सके।
जयपुर | हाईकोर्टने पंचायतों के पुनर्गठन की अधिसूचना पंचायत नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई खंडपीठ को भेज दी है। न्यायाधीश मोहम्मद रफीक की एकलपीठ के समक्ष सोमवार को लक्ष्मी देवी अन्य की करीब 80 से अधिक याचिकाओं की सुनवाई होनी थी। लेकिन उन्होंने याचिकाओं की सुनवाई यह कहते हुए खंडपीठ को भेज दी की जोधपुर मुख्य पीठ में भी इस मामले से जुड़ी याचिकाएं खंडपीठ सुनेगी। याचिकाओं में अधिसूचना नियमों को चुनौती दी है इसलिए खंडपीठ ही मामले की सुनवाई करे। गौरतलब है कि याचिकाओं में पंचायत पुनर्गठन की अधिसूचना सहित पंचायतों की जनसंख्या, जातिगत आधार सहित दूरी के मापदंडों का पालन नहीं करने को चुनौती दी गई है।