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पीएफ जमा नहीं कराने पर कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज

6 वर्ष पहले
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लीगल रिपोर्टर. जयपुर | क्षेत्रीयभविष्य निधि आयुक्त (प्रथम) आरके सिंह के निर्देश पर विभाग ने श्रमिकों के मासिक वेतन से पीएफ की अंशदान राशि काटकर उसे भविष्य निधि खातों में जमा नहीं कराने पर मैसर्स अनिल स्पेशल स्टील इंडस्ट्रीज कनकपुरा के निदेशकों के खिलाफ करणी विहार पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। कंपनी ने संस्थान में कार्यरत श्रमिकों का जुलाई 2013 से माह दिसंबर 2014 तक की अवधि में 63,16,932 रुपए मासिक वेतन से काटे, लेकिन उसे भविष्य निधि खातों में जमा नहीं कराया। प्रवर्तन अधिकारी आरके गुप्ता द्वारा मामले की जांच करने पर यह सामने आया।

विभाग फरवरी महीने को वसूली माह के रूप में मना रहा है।



और पीएफ जमा नहीं कराने वाले संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है।