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15 दिन में नॉन-वेन्डिंग जोन घोषित करें, एक महीने में बनाएं स्कीम

6 वर्ष पहले
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हाईकोर्टने स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 (थड़ी-ठेला कानून) के प्रावधानों का पालन नहीं करने के मामले में नगर निगम को 15 दिन में शहर में नॉन-वेन्डिंग जोन (ठेले वालों के लिए निषेध क्षेत्र) घोषित करने एक महीने में स्कीम बनाने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा कि छह सप्ताह में टाउन वेन्डिंग कमेटी गठित करें और तब तक थड़ी-ठेला वालों को हटाया जाए।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुनील अंबवानी न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने यह अंतरिम आदेश सेंटर फॉर सिविल सोसायटी अन्य की जनहित याचिकाओं पर गुरुवार को दिया। अदालत ने कहा कि थड़ी-ठेले वाले असंगठित हैं और पुलिस नगर निगम वाले इन्हें आए-दिन परेशान करते हैं। ये गरीब के हैं, जो कम मूल्य पर सस्ता सामान मुहैया कराते हैं। हालांकि अदालत ने सुरक्षा कारणों से हवाई अड्डा हाईकोर्ट सहित अन्य जगहों से इन्हें हटाने के लिए कहा। यदि कोई पक्का निर्माण हो तो उसे भी हटाया जाए। याचिकाओं में बताया कि केन्द्र सरकार ने वेंडरों के लिए 2004 में पाॅलिसी बनाई थी। स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 के तहत इनके कल्याण का प्रावधान है, ताकि जगह-जगह पर खड़े थड़ी-ठेले वालों के लिए जगह तय कर उन्हें वहां स्थापित किया जा सके, लेकिन इसके लिए तो टाउन वेन्डिंग कमेटी बनीं और स्ट्रीट वेंडरों का सर्वे किया। ऐसे में कानूनी प्रा‌वधान लागू नहीं होने से वेंडरों को जगह बदलनी पड़ती है। जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश एक्ट के अनुसार, जब तक वेंडरों के लिए जगह चिन्हित हो, उन्हें नहीं हटाया जाए।