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स्ट्रीट डॉग के काटने से हुई मौत एक्सीडेंटल डेथ
उपभोक्ता मंच का फैसला
जयपुर | स्ट्रीटडॉग के काटने से हुई एक व्यक्ति की मृत्यु को जिला उपभोक्ता मंच जयपुर (तृतीय) ने एक्सीडेंटल डेथ मानते हुए राज्य बीमा विभाग को निर्देश दिया है कि वह मृतक की प|ी को बीमा राशि दो लाख रुपए मृत्यु की तारीख से 15 प्रतिशत ब्याज सहित दे। असुविधा मानसिक क्षति के लिए विभाग 62 हजार रुपए हर्जाना भी दे। आदेश का पालन एक महीने में करना होगा। मंच के अध्यक्ष ओपी सिंह गुर्जर और सदस्य डॉ. गीता पारीक प्रदीप कुमार जोशी ने यह आदेश विमला देवी के परिवाद पर दिया। अधिवक्ता दीपक चौहान ने बताया कि विमला देवी का पति मालसिंह राजस्थान एनसीसी बटालियन में ड्राइवर था। उसने समूह बीमा व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा में दो लाख रु. का बीमा बीमा विभाग से कराया। स्ट्रीट डॉग के काटने उसे हाईड्रोफोबिया बीमारी हुई और 22 मई 2004 को मौत हो गई। विभाग ने कहा था- डोगी का काटना एक्सीडेंटल डेथ में नहीं आता।